मुंबई: कोरोना वायरस (Coronavirus) के मामलों में कमी के बीच महाराष्ट्र में अनलॉक (Unlock) की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से शुरू की जा रही है. इसे लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार ने 5 स्तरीय अनलॉक की अधिसूचना जारी कर दी है. 7 जून से नया आदेश लागू होगा. पाबंदियों में रियायत जिलों या शहरों में पॉजिटिविटी रेट और कितनी संख्या में बेड भरे हैं, इस आधार पर दी जाएगी. महाराष्ट्र सरकार की इस योजना के तहत अनलॉक को पांच स्तर में बांटा गया है. हर लेवल के तहत कुछ खास रियायतें दी जाएंगी. पहले स्तर में 5 फीसदी से कम पॉजिटिविटी रेट और 25 फीसदी से कम ऑक्सीजन बेड भरे होने वाले जिलों को रखा गया है. यहां पूरी छूट होगी. कोई प्रतिबंध नहीं होगा. राज्य में कुल 18 जिले पहले स्तर में आते हैं.
दूसरे स्तर में पॉजिटिविटी रेट 5 फीसदी से कम और ऑक्सीजन बेड 25 फीसदी से 40 फीसदी तक भरे होने वाले जिलों को शामिल किया गया. मुम्बई दूसरे लेवल में आती है. यहां दुकानें सामान्य तरीक़े से खुल सकती हैं, लेकिन मॉल्स, रेस्टोरेंट, जिम, सैलून और शादी और सभा जैसे भीड़ बढ़ाने वाले कार्यक्रमों में 50 फीसदी की ही छूट है. दफ़्तर पूरी तरह से खोलने की अनुमति होगी, लेकिन आम जनता के लिए लोकल ट्रेन में अनुमति नहीं होगी.
मुम्बई में फ़िल्म शूटिंग की इजाजत होगी. साथ ही सार्वजनिक बसों में पूरी क्षमता में यात्री बैठ सकते हैं, लेकिन खड़े रहकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी. 28 मई से 3 जून तक मुम्बई में कोरोना संक्रमण की साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 5.56 है.